आईसीएसआई ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में बदलाव - स्किल डेवलपमेंट एवं व्यवाहरिक ज्ञान पर जोर

कंपनी सेक्रेटरी (अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2020


 


कंपनी सेक्रेटरी रेग्युलेशन 1982 में कंपनी सेक्रेटरी (अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2020 के माध्यम से कंपनी सेक्रेटरी बनने की प्रक्रिया मजबूत करने के लिए संशोधन किया गया है। संशोधित नियमन का उद्देश्य संस्थान के सदस्यों को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ तैयार करना है जिससे वह उद्योग, नियामकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।


 


आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए कहा कि इन संशोधनो का कार्यान्वयन कंपनी सचिव प्रोफेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और संस्थान को अपने विज़न और मिशन को साकार करने में मदद मिलेगी।


आज स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास ) हर कार्य का एक अनिवार्य घटक है। इस संबंध में, कंपनी सचिवों को भी संचार और व्यावसायिक कौशल, कानूनी कौशल, प्रबंधन कौशल और आईटी कौशल में मजबूत होना चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है।  सीएस कोर्स के दौरान होने वाली अनिवार्य ट्रेनिंग में भी कुछ बदलाव किये गए है। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए प्रवेश परीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों के पास सीएस कोर्स को करने और सफल होने के लिए योग्यता और कौशल का अपेक्षित स्तर है।


 


व्यावहारिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण:


 


नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में 24 माह की ट्रेनिंग होगी जो तीन हिस्सों में है:


 



  • सीएस एग्जीक्यूटिव की परीक्षा पास करने के पश्चात् एक मास की अवधि के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम  (ई.डी.पी.),

  • प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव या पंजीकृत कंपनी में 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

  • प्रोफेशनल पास करने के बाद अंत में 2 माह की कारपोरेट नेतृत्व विकास कार्यक्रम (सी.एल.डी.पी.)।


 


शैक्षणिक समिति का गठन
सीएस एग्जीक्यूटिव एवं प्रोफेशनल स्तर पर कंपनी सचिव कोर्स के पाठ्यक्रम को और मजबूत करने के लिए नए रेगुलेशन के तहत एक अकादमिक समिति का गठन किया जायेगा ।  
कानूनी, आर्थिक और व्यावसायिक पहलुओं सहित विभिन्न मापदंडों पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और परीक्षा को व्यापक दृष्टिकोण देने के लिए यह समिति कार्य करेगी ।


 


सदस्यों के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बदलाव

नए रेगुलेशंस के अंतर्गत सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों और ओरिएंटेशन कोर्सेज की शुरूआत का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, एसीएस से एफसीएस सदस्यता लेने के लिए अब क्रेडिट ऑवर्स को पूरा करना अनिवार्य होगा। सदस्यों के लिए Know Your Member (KYM) डिक्लेरेशन , सर्टिफिकेट ऑफ लिविंग, शारीरिक रूप से अक्षम और 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती शुल्क आदि बदलाव किये गए है।

आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र

जिन छात्रों ने एग्जीक्यूटिव कोर्स ,EDP और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा किया है, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए रेगुलेशन में'ICSI- सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र' प्रदान करने घोषणा की गई है। 

पंजीकरण और परीक्षा के बीच के अंतर

कम समय में कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के पूरा करने के उद्देश्य से, नए रेगुलेशन के द्वारा पंजीकरण की तारीख और सभी मॉड्यूल की परीक्षा में भाग लेने के लिए टाइम गैप अब 9 महीने से घटा कर 6 महीने कर दिया गया है । एग्जीक्यूटिव/प्रोफेशनल कोर्स के किसी एक मॉड्यूल की परीक्षा में भाग लेने के लिए टाइम गैप अब 6 महीने से घटा कर 4 महीने कर दिया गया है ।  


 


सीएस फाउंडेशन की जगह अब सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET)


 
सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) प्रवेश परीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों के पास सीएस कोर्स करने और सफल होने के लिए योग्यता और कौशल का अपेक्षित स्तर है। CSEET पास करने के बाद ही छात्र सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे है। CSEET कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एवं इसमें चार भाग होंगे।  


 


कंपनी सेक्रेटरी रेग्युलेशन को वर्ष 1982 में लागू किया गया था जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, अब कंपनी सेक्रेटरी (अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2020  को भारत के अधिसूचना संख्या 710/1 (एम) / के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ये संशोधन नियम 03 फरवरी, 2020 से लागू हैं।