राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

 



 


सूचना/पौड़ी/दिनांक 27 फरवरी, 2020
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने आज अपने कार्यालय कक्ष में चिकित्सा संचालक मण्डल समिति राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार, जिला टास्क फोर्स समिति, जिला राष्ट्रीय समन्वय समिति, जिला सलाहकार समिति पी.सी.पी.एन.डी.टी. आदि समितियों की बैठक अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने 15 मार्च, 2020 से जनपद में समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं विद्यालयों के 100 मीटर परिधि में धूम्रपान/तम्बाकू निषेध के तहत 200 रूपये का चालान करने के निर्देश दिये। नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रेशन और विनियमन के तहत जिन केन्दों द्वारा प्रोवेजनल केटागरीकेट की वैधता समाप्त हुई है तथा उनके द्वारा समय रहते नवीनीकरण नहीं कराया गया तो ऐसे प्रतिष्ठानों को नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रेशन के तहत जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये। चिकित्सा संचालक मण्डल समिति राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार की बैठक में संबंधित अधिकारी को स्वास्थ्य सुविधा को सुगमता पूर्वक बनाये रखने हेतु दिशा-निर्देश दिये। कहा कि सेवा संचालन में आ रही कठिनाई को त्वरित संज्ञान में लाये, ताकि समय पर निस्तारण किया जा सके। उन्होंने क्रमवार उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा सी.एम.एस. द्वारा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने हेतु की गई मांग के प्रति सहमति दी। जबकि अस्पताल परिसर में पुलिस व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार को निर्देशित किया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि तम्बाकू उत्पादन अधिनियिम 2003 के अनुपालन में धारा 4 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर 200 रूपये तक जुर्माना तथा धारा 6 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचने और शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में जम्बाकू उत्पाद बेचने पर 200 रूपये तक का जुर्माना वसूला जायेगा। वहीं चालान की कार्यवाही जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से की जायेगी। मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वह्न करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण कर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने लकड़ीपड़ाव कोटद्वार में टीकाकरण से छूटे बच्चों को डीपीआरओ के सहयोग से टीकाकरण करने को कहा। उन्होंने ऐसे मेकनिज्म विकसित करने को कहा, जिससे सही डाटा मिल सके, जिस हेतु एसीएमओ को 0 से 01 वर्ष तक के बच्चों की ग्रामवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। कहा कि लक्ष्य बनाते समय पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी के कार्यकत्रियों तथा आशा के संयुक्त सर्वे कराने के निर्देश दिये। जो कि निर्धारित प्रारूप में सर्वे सूची उपलब्ध करायेंगे। सूची प्राप्त होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा राजस्व उप निरीक्षक सूची को मिलान कर सही आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे। जिस हेतु डीपीआरओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा एसीएमओ को निर्देशित किया। कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे, इस बात को गम्भीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे।
नैदानिक स्थापन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की 12 मास की वैधता अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व प्रारूप 5 में उपबन्धित शुल्क सहित स्थाई रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा। यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो प्राधिकारी नियत नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि एवं एक सौ रूपये प्रतिदिन शास्ति की दर से विलम्ब शुल्क के भुगतान के बाद अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आवेदन स्वीकार करेगा। वहीं अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की पांच वर्ष की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व छः मास की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में उपबन्धित शुल्क सहित आवेदन किया जायेगा। यदि नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो प्राधिकारी नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि एवं एक सौ रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा कर रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण प्राप्त कर सकेगा।
बैठक में सीएमओ डाॅ. मनोज बहुखण्डी, मुख्य कोषाधिकारी लखेन्द्र गौंथियाल, डीपीओ जितेन्द्र कुमार, एसीएमओ डाॅ. जीएस तालियान, डाॅ. अशोक कुमार तोमर, डाॅ. राजेश कुंवर, डाॅ. एच.के. सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. एस.एस. चैहान, चिकित्सा अधिकारी पूनम सक्सेना सहित डाॅ. एस.के. बत्र्वाल, डाॅ. मो. राशिद, डाॅ. आशिष गुंसाई, डाॅ. संजय कुमार पाण्डेय, डाॅ. शैलेन्द्र सिंह, सदस्य बलवीर सिंह रावत, विकास महेश्वरी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।