एल.एस.न्यूज नेटवर्क, । दिल्ली की एक अदालत ने 7 साल बाद बहुचर्चित गुड़िया गैंगरेप में फैसला सुना दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को दोनों आरोपियों प्रदीप और मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषियों मनोज और प्रदीप को 20.20 साल की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने पॉक्सो एक्ट-6 के तहत दोषियों को ये सजा सुनाई है। अदालत ने ये जुर्माना पीड़िता को देने को कहा है। बता दें कि 15 अप्रैल, 2013 को दिल्ली के गांधी नगर इलाके में महज 5 साल की बच्ची से दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। बच्ची को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बच्ची के शरीर से मोमबत्ती और कांच की शीशी निकली थी।