नयी दिल्ली । दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म 'छपाक' के निर्माताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि तेजाब हमले की पीडिता के वकील को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की गई फिल्म में क्रेडिट दिया गया। यह फिल्म तेजाब हमले की पीडिता लक्ष्मी अग्रवाल पर बनी है। अंतरराष्ट्रीय रिलीजों में वकील को श्रेय नहीं दिया गया है क्योंकि फिल्मकारों ने सोचा कि ऐसा सिर्फ यहां करना है। फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियोज की तरफ से न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी के सामने दलीलें दी गईं। अदालत ने 10 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म में अग्रवाल की वकील . अपर्णा भट को क्रेडिट देने का निर्देश दिया था जिसका उल्लंघन करने पर फिल्म के निर्माता-निर्देशक के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। गुलजार और फॉक्स स्टार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि वे संभव समाधान पर निर्देशों का पालन करेंगे जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी तय की। अदालत ने कहा कि अगर फिल्मकार भट द्वारा साझा की गई जानकारियों के लिए उन्हें श्रेय देने के उसके 11 जनवरी के आदेश को सही से नहीं समझते तो मामले को देखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें इसमें सुधार करना होगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने 11 जनवरी को फिल्म की निर्देशक और निर्माता को निर्देश दिया था कि वे फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में यह लिखकर भट को मान्यता दें कि 'लक्ष्मी अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अपर्णा भट से मिली जानकारी को मान्यता दी जाती है। वकील ने दलील दी थी कि फिल्म को अदालत के निर्देश के अनुपालन के बिना प्रदर्शित किया गया इसलिए फिल्मकारों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। फिल्म के रिलीज हो जाने के कारण उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि फिल्म भारत और विदेश में 10 जनवरी को रिलीज हो चुकी है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन में कोई बाधा ना हो। इसलिए निर्देश दिया गया कि डिजिटल प्रतियों में वकील को श्रेय दिए बिना 15 जनवरी से सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन नहीं होगा।
भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई छपाक में वकील को दिया गया क्रेडिट